मॉल वाले भी करना चाहते हैं शराब की होम डिलीवरी, दायर की याचिका 

मॉल वाले भी करना चाहते हैं शराब की होम डिलीवरी, दायर की याचिका 

Tejinder Singh
Update: 2020-06-03 15:01 GMT
मॉल वाले भी करना चाहते हैं शराब की होम डिलीवरी, दायर की याचिका 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मॉल स्थित शराब दुकानों को भी ऑनलाइन तरीके से मदिरा की होम डिलीवरी की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिका से जवाब मांगा है। यह याचिका दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित सीआर-2 माल की शराब के दुकान के मालिक ने दायर की है। ओजस मार्केटिंग मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया है कि मुंबई मनपा की ओर से शराब की बिक्री को लेकर 22 मई 2020 को जारी किए गए निर्देशों को मनमानी व अवैध तरीके से लागू किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की दुकान भले ही मॉल में है, लेकिन दुकानों में प्रवेश व निकासी की व्यवस्था स्वतंत्र व अलग है। फिर भी उसे दुकानदारों की तरह अपना कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह न सिर्फ भेदभाव पूर्ण हैं, बलकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है मॉल स्थित शराब की दुकान को लेकर 22 मई 2020 को जारी निर्देशों को संकुचित व खामीपूर्ण तरीके से समझा जा रहा है। इसलिए इस विषय पर सभी दुकानों के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने के साथ ही याचिकाकर्ता को अपना अपनी दुकान चलाने की अनुमति दी जाए। न्यायमूर्ति एस जे कथावाला की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार व मुंबई मनपा को जवाब देने का निर्देश दिया। 

रेड जोन में 15 फीसदी स्टाफ के साथ काम कर सकेंगी निचली अदालतें

इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य की निचली अदालत के कामकाज को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए है। जिसके तहत सोमवार से रेड जोन में आनेवाले इलाको में स्थित निचली अदालतों को 15 प्रतिशत स्टाफ जबकि गैर रेड जोन में वाले इलाकों की अदालतों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की छूट दी गई है। अदालतों को इस दौरान दो शिफ्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई करने के लिए कहा गया है। कंटेन्मेंट इलाके में स्थित कोर्ट प्रशासन को स्थिति के हिसाब से कार्य का स्वरूप तय करने के लिए कहा गया है। सुनवाई के दौरान अदालतों को यह आश्वस्त करने के लिए कहा गया है कि कोर्ट परिसर में भीड़ न हो। अब निचली अदालतों में अपील व दूसरे आवश्यक मामलों की सुनवाई भी होगी। निचली अदालतों को कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि शुक्रवार यानी 5 जून से हाईकोर्ट में भी दो शिफ्ट में काम होगा। इस सम्बंध में जारी की गई नोटिस के मुताबिक सुबह पौने ग्यारह बजे से पौने दो बजे तक पहली शिफ्ट का काम होगा। जबकि दोपहर दो बजे से शाम 5 बजे के बीच दूसरी शिफ्ट का काम होगा। इसके लिए मुख्य न्यायाधीश ने अलग से न्यायमूर्ति नामित किए हैं। हालांकि सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगी।

 

 

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