मराठा आरक्षण पर राज्य के महाधिवक्ता से चर्चा करने को तैयार नहीं हुए केंद्र के अटॉर्नी जनरल

मराठा आरक्षण पर राज्य के महाधिवक्ता से चर्चा करने को तैयार नहीं हुए केंद्र के अटॉर्नी जनरल

Tejinder Singh
Update: 2021-03-04 17:08 GMT
मराठा आरक्षण पर राज्य के महाधिवक्ता से चर्चा करने को तैयार नहीं हुए केंद्र के अटॉर्नी जनरल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा आरक्षण से जुड़े कानूनी मसलों पर केंद्र सरकार अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने चर्चा के लिए समय देने से इंकार कर दिया है। राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व वरिष्ठ अधिवक्ता वीए थोरात ने इस विषय वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए आरक्षण से जुड़े कानूनी पहलूओं पर चर्चा के लिए श्री वेणुगोपाल से समय की मांग की थी। इस संबंध में श्री वेणुगोपाल को पत्र लिखा गया था। 

इस पत्र के जवाब में वेणुगोपाल ने कहा है कि चूंकि यह मामला अभी भी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर 18 मार्च 2021 को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। ऐसे में फिलहाल मामले से जुड़े किसी भी पक्षकार से बातचीत करना उचित नहीं होगा। याचिका पर अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखेगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा व नौकरी में मराठा समुदाय को आरक्षण देने का निर्णय लिया था। बांबे हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद मराठा समुदाय को दिए आरक्षण को वैध ठहराया था लेकिन हाईकोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। श्री थोरात ने इस मामले में हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा था। 

 

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