उच्च न्यायालय के लिए जमीन आवंटित करने को लेकर हाईकोर्ट सरकार से नाराज

उच्च न्यायालय के लिए जमीन आवंटित करने को लेकर हाईकोर्ट सरकार से नाराज

Tejinder Singh
Update: 2018-05-03 13:52 GMT
उच्च न्यायालय के लिए जमीन आवंटित करने को लेकर हाईकोर्ट सरकार से नाराज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय के लिए जमीन आवंटित करने को लेकर सरकार के रुख पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है कि हमे ऐसा प्रतीत होता है कि महनगर के उपनगर ने हाईकोर्ट का नया कांप्लेक्स जैसे दूर का सपना है। जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की बेंच ने पेशे से वकील अहमद अब्दी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह तल्ख टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि सरकार अदालत के अगस्त 2016 के उस आदेश का पालन करने में विफल रही है जिसके तहत उसे महानगर के उपनगर इलाके में  कोर्ट कांप्लेक्स व वकीलों के लिए इमारत व स्टाफ के लिए जगह निर्धारित करने के लिए कहा गया था। इस पहलू पर सरकार का हलफनामा पूरी तरह से मौन है। हलफनामे में सिर्फ इतना कहा गया है कि सरकार मुंबई के बांद्रा इलाके में हाईकोर्ट के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने की तैयारी कर रही है। 

नई इमारत दूर का सपना हो रही है प्रतीत 
बेंच ने कहा कि हम स्पष्ट रुप से जानना चाहते है कि सरकार हाईकोर्ट कांप्लेक्स,वकीलों के लिए बननेवाली इमारत व स्टाफ के लिए कितनी जगह आवंटित करेगी। मामले को लेकर दायर किया गया हलफनामा एक तरह से हमारे अादेश की अवहेलना है। यदि सरकार का यही रुख रहा तो सालों तक हाईकोर्ट वहीं रहेगी जहां है और उच्च न्यायालय की नई इमारत एक दूर के सपने की तरह होगी। बेंच ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ रही है वे कहां बैठेगे? वकीलों व कोर्ट आनेवाले लोगों भी कहांं जाएगे। बेंच ने राज्य के मुख्य सचिव को इस मामले को देखने को कहा है और 11 जून तक  हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। 
 

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