विकलांग कर्मचारियों और अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी नहीं - आयोग का निर्देश 

विकलांग कर्मचारियों और अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी नहीं - आयोग का निर्देश 

Tejinder Singh
Update: 2019-09-27 13:43 GMT
विकलांग कर्मचारियों और अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी नहीं - आयोग का निर्देश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। चुनाव आयोग ने सरकारी सेवा में शामिल विकलांग कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में न लगाने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार विकलांग व्यक्ति की व्य़ाख्या "इक्वल ॲपॉर्च्युनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राईटस एंड फुल पार्टिसिपेशन, 1996" में दी गई है। इसके मुताबिक विकलांग कर्मचारियों-अधिकारियों को चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण व जोखिम वाले काम न दिए जाएं।

विकलांगों के लिए तल मंजिल पर मतदान

विकलांग मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में विकलांग मतदाताओं के लिए मतदान के लिए भूतल पर व्यवस्था की जाएगी। मतदान केंद्रवार विकलांग व्यक्तियों की जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान के लिए आने वाले विकलांग व्यक्तियों को किसी तरह की परेशान न होने पाए। 
 

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