जेट एयरवेज बचाने सरकार-आरबीआई को नहीं दे सकते निर्देशः हाईकोर्ट
जेट एयरवेज बचाने सरकार-आरबीआई को नहीं दे सकते निर्देशः हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने गुरुवार को संकट से जूझ रही जेट एयरवेज के मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम सरकार व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को बीमार कंपनी को बचाने का निर्देश नहीं दे सकते है। अधिवक्ता मैथ्यु निदुंबरा ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार व आरबीआई को वित्तीय संकट से जूझ रही जेट एयरवेज को बचाने का निर्देश दिया जाए। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांदराजोग व न्यायमूर्ति एनएम जामदार की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई।
अदालत का इस मामले में हस्तक्षेप से इंकार
याचिका में कहा गया था कि 25 साल पुरानी विमानन कंपनी जेट एयरवेज की हवाई सेवा बुधवार से अनिश्चितकाल के बंद हो गई है। याचिका में कहा गया था कि जेट एयरवेज ने वित्तीय संकट से उबरने के लिए वित्तीय संस्थानों से चार सौ करोड़ रुपए के आपदा कर्ज की मांग की थी। लेकिन कर्ज की भारी रकम बकाया होने के चलते कंपनी को बैंकों ने और कर्ज देने से इंकार कर दिया है। इस लिए विमानन कंपनी जेट एयरवेज को निवेशक मिलने तक सरकार व आरबीआई को इस विमानन कंपनी को सहयोग प्रदान करने और उसके परिचालन का निर्देश दिया जाए। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हम सरकार को बीमार कंपनियों को बचाने का निर्देश नहीं जारी कर सकते।
कोर्ट में चंदा जुटाने की दे सकतें हैं इजाजत
खंडपीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता कोर्ट में टोपी लेकर आए तो हम टोपी को दान के लिए कोर्ट कक्ष में घूमाने की इजाजत दे सकते हैं। यह बात कहते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाने का सुझाव दिया।