किसी निजी संस्था को मतदाता पंजीकरण के लिए नहीं किया गया अधिकृत-सिंह

किसी निजी संस्था को मतदाता पंजीकरण के लिए नहीं किया गया अधिकृत-सिंह

Tejinder Singh
Update: 2019-08-11 13:21 GMT
किसी निजी संस्था को मतदाता पंजीकरण के लिए नहीं किया गया अधिकृत-सिंह

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मतदाताओं के पंजीकरण का अधिकार सिर्फ केंद्रीय चुनाव आयोग के पास है और किसी निजी संस्था को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जिन लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना है वे चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन या आयोग के ऑफिस में आकर आवेदन कर सकते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी बलदेव सिंह ने सोशल मीडिया पर निजी संस्थाओं के जरिए मतदाता पंजीकरण के संबंध में फैलाई जा रही भ्रामक जानकारियों पर स्पष्टीकरण देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गैरसरकारी संस्थाएं, ट्रस्ट और नागरिक सेवा संस्थाएं मतदाता जनजागृति से जुड़े कार्यक्रम कर सकतीं हैं लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव अधिकारी ने किसी संस्था को इसके लिए अधिकृत नहीं किया है।

ऑनलाइन या कार्यालय में जाकर लोग करे आवेदन

कुछ संस्थाओं द्वारा चुनाव आयोग या अधिकारी के नाम का इस्तेमाल करने की शिकायतें मिल रहीं हैं। लेकिन इसकी इजाजत किसी को नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोगों को जागरूक करने की कोशिश जारी है। इसमें निजी संस्थाएं भी मदद कर रहीं हैं लेकिन कुछ संस्थाओं ने दावा किया है कि चुनाव आयोग या चुनाव अधिकारी के सहयोग से उन्होंने कार्यक्रम किए जो आपत्तिजनक है। सिंह ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए www.nvps.in वेबसाइट के जरिए या तहसीलदार कार्यालय में जाकर आवेदन किया जा सकता है।

    

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