अब 31 जुलाई तक फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकेंगे कर्ज न लेने वाले किसान

अब 31 जुलाई तक फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकेंगे कर्ज न लेने वाले किसान

Tejinder Singh
Update: 2018-07-23 14:34 GMT
अब 31 जुलाई तक फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकेंगे कर्ज न लेने वाले किसान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के गैर कर्जदार किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने के लिए समयावधि बढ़ा दी गई है। गैर कर्जदार किसान अब फसल बीमा योजना के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। सोमवार को राज्य सरकार के कृषि विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। 

राज्य में इस साल की खरीफ फसल के लिए गैर कर्जदार किसानों को फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 जुलाई थी। लेकिन तकनीकी कारणों से कई गैर कर्जदार किसान आवेदन नहीं कर सके थे। इसके मद्देनजर सरकार ने समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं कर्जदार किसानों के लिए आवेदन का आखिरी दिन 31 जुलाई है। इसमें सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। गैर कर्जदार और कर्जदार किसानों द्वारा बैंक में फसल बीमा के लिए आवेदन करेंगे।

इसके बाद अगले 15 दिनों में बैंक शाखा को किसानों के बीमा घोषणा पत्र को बिमा कंपनी और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के पास 24 अगस्त तक जमा करना होगा। इसके बाद बीमा कंपनियों की तरफ से नुकसान भरपाई देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 

 

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