अब बहस नहीं सुनेंगे, अधिकारियों के खिलाफ करेंगे कार्रवाई - हाईकोर्ट

अब बहस नहीं सुनेंगे, अधिकारियों के खिलाफ करेंगे कार्रवाई - हाईकोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2018-07-24 14:37 GMT
अब बहस नहीं सुनेंगे, अधिकारियों के खिलाफ करेंगे कार्रवाई - हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि त्यौहारों के दौरान अवैध पंडाल बनाए जाने व ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर अब सीधे जिम्मेदार अधिकारियों को अदालत में तलब किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की बेंच ने कहा कि इस मामले को लेकर हम काफी दलीलों को सुन चुके हैं। सरकार को भी नियमों के पालन के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है। इसलिए हम सरकार, प्रशासन व पुलिस मशीनरी को आगाह करना चाहते हैं कि इस बार त्यौहारों के दौरान नियमों का उल्लंघन होने पर अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया जाएगा और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता महेश बेडेकर ने जनहित याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार व राज्य की सभी स्थानीय निकायों को कई निर्देश जारी किए हैं। बेंच ने कहा कि त्यौहारों के दौरान सरकार सुनिश्चित करे कि अदालत के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। 

इस बीच राज्य के 27 शहरों के नाइज मैपिंग को लेकर नीरी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर भी बहस हुई। जिसमें ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य रुप से वाहनों से होने वाले शोर को एक मुख्य वजह बताया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि रिपोर्ट में कई जानकारियां अस्पष्ट हैं। इस पर बेंच ने कहा कि रिपोर्ट के सही आशय को समझने के लिए नीरी के अधिकारियों से सहयोग लेना बेहतर होगा। लिहाजा मामले की अगली सुनवाई के दौरान रिपोर्ट तैयार करने वाले नीरी के एक अथवा दो अधिकारियों को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। बेंच ने फिलहाल मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।

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