नाबालिग के साथ छेड़छाड करनेवाले आरोपी को एक साल की सजा

नाबालिग के साथ छेड़छाड करनेवाले आरोपी को एक साल की सजा

Tejinder Singh
Update: 2019-05-14 14:50 GMT
नाबालिग के साथ छेड़छाड करनेवाले आरोपी को एक साल की सजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष पास्को अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड के लिए दोषी ठहराते हुए एक शख्स को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी दिनेश शर्मा ने पीड़ित लड़की को यह कह कर अपने घर में बुलाया था कि उसके घर का कुछ समान उसके पास जिसे वह लौटाना चाहता है। पीड़ित लड़की जब समान लेने के लिए गई तो उसने घर में लड़की के साथ छेड़छाड की। शर्मा की करतूतों को पीड़ित लड़़की की दोस्त ने भी देखा। 
पीड़ित लड़की किसी तरह शर्मा के घर से बाहर निकली फिर अपने माता-पिता को सारी घटना की जानकारी दी। इसके बाद शर्मा के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। मामले की छानबीन के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया। न्यायाधीश माधुरी मोरे के सामने मामले की सुनवाई। मामले से जुड़े सबूतों व पीड़ित लड़की के दोस्त की गवाही पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने  भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत आरोपी शर्मा को एक साल के कारावास की सजा सुनाई। 
 

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