50 से अधिक सदस्यों वाली सहकारी संस्थाओं का करना होगा ऑनलाइन एजीएम 

50 से अधिक सदस्यों वाली सहकारी संस्थाओं का करना होगा ऑनलाइन एजीएम 

Tejinder Singh
Update: 2021-07-30 15:33 GMT
50 से अधिक सदस्यों वाली सहकारी संस्थाओं का करना होगा ऑनलाइन एजीएम 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में 50 से कम सदस्यों वाली सहकारी संस्थाएं साल 2020-21 के लिए वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) प्रत्यक्ष भागीदारी के जरिए आयोजित कर सकेंगी। जबकि 50 से अधिक सदस्यों वाली सभी सहकारी संस्थाओं को वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के जरिए एजीएम आयोजित करना होगा। शुक्रवार को राज्य सरकार के सहकारिता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके अनुसार 50 से अधिक सदस्यों वाली सहकारी संस्थाओं को एजीएम आयोजित करने की तारीख, समय, स्थल और लिंक की जानकारी सात दिन पहले एमएमएस, मेल अथवा वॉट्सएप के जरिए सदस्यों को देनी होगी। एजीएम की नोटिस संस्था के नोटिस बोर्ड और शाखा कार्यालय पर लगाना होगा। जिन सदस्यों का ईमेल पता और संपर्क के लिए मोबाइल नंबर नहीं होगा, ऐसे सदस्यों तक एजीएम के विषय की जानकारी सात दिनों में पत्र के द्वारा पहुंचाने की जिम्मेदारी सहकारी संस्था की होगी।

सभी सहकारी संस्थाओं को वार्षिक आमसभा की जानकारी संबंधी विज्ञापन संस्था के कार्यक्षेत्र के कम से कम एक स्थानीय अखबार, एक जिला स्तर के अखबार अथवा राज्य स्तर के मराठी या अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित करना होगा। आम सभा के आयोजन के लिए वीसी या ओएवीएम का इस्तेमाल विशेषज्ञ व्यक्तियों अथवा एजेंसी का चयन करके करना होगा। मराठी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाली एजेंसी के चयन को प्राथमिकता देनी होगी। एजीएम की बैठक में उपस्थित सदस्यों की जानकारी सहकारी संस्था को रखनी होगी। सहकारी संस्थाओं को आम सभा के आयोजन में कोविड के नियमों का पालन करना होगा। 

 

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