राजस्व रिकार्ड में हेरफेर करने पर सोनवर्षा पटवारी समेत दो सेल्समैन निलंबित

राजस्व रिकार्ड में हेरफेर करने पर सोनवर्षा पटवारी समेत दो सेल्समैन निलंबित

Bhaskar Hindi
Update: 2018-08-06 10:35 GMT
राजस्व रिकार्ड में हेरफेर करने पर सोनवर्षा पटवारी समेत दो सेल्समैन निलंबित

डिजिटल भास्कर, सिहावल। सिहावल एसडीएम आरके सिन्हा ने राजस्व रिकार्ड में हेरफेर करने पर सोनवर्षा पटवारी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में मनमामी करने के आरोप में बघौड़ी एवं नौगवां के सेल्समैनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 

मिली जानकारी के अनुसार राजस्व तहसील सिहावल अंतर्गत ग्राम सहजी निवासी शिव प्रसाद पिता सुखजीवन राम द्विवेदी ने गांव में स्थित भूमि आराजी नंबर 263, 373, 489, 493, 500, किता 5 की ऋण पुस्तिका के लिए सिहावल तहसील में आवेदन किया था। पटवारी हल्का सोनवर्षा उत्तम सिंह द्वारा तैयार कर प्रस्तुत ऋण पुस्तिका क्र. 24493 में आराजी न बर 263, 273, 498, 493, 500 किता 5 रकबा 0.630 हेक्टेयर की तैयार कर 31 जुलाई 18 को प्रस्तुत किया गया।

आवेदक द्वारा संलग्र किस्तबंदी खेतौनी वर्ष 2018-19 में खाता क्रमांक 212 में भूमि क्रमांक 273, 489, 493, 500 किता 4 भूमियां अंकित है। हल्का पटवारी द्वारा अराजी नम्बर 263 की प्रविष्ट ऋण पुस्तिका में गलत ढंग से की गई है। जिसकी जांच सिहावल नायब तहसीलदार प्रदीप सिंह द्वारा जांच कर 3.8.18 को सिहावल एसडीएम को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई। 

जिस पर सिहावल एसडीएम आर के सिन्हा द्वारा 4.8.18 को उल्लेख करते हुए उत्तम सिंह पटवारी का उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील नियम 1965 के विपरीत होने से गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतएव उत्तम सिंह पटवारी को सिविल सेवा आचरण वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन उपरांत निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा। निलम्बित पटवारी तहसील कार्यालय सिहावल में नियुक्त किया गया है।

इसी तरह कार्यालय कलेक्टर खाद्य सीधी से प्राप्त पत्र क्रमांक 670 दिनाक 8 जून 18 से ज्ञात हुआ कि शासकीय उचित मूल्य दुकान बघौड़ी के विक्रेता राम बालक चतुर्वेदी द्वारा किसी संगठित गिरोह से संलिप्त होकर 63 क्विंटल गेहू एव इलेक्ट्रॉनिक काटा का गबन किया गया है। जिसकी जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। शासकीय उचित मूल्य दुकान नौगवा के विक्रेता सेल्समेनों रामपाल सिंह द्वारा किसी संगठित गिरोह से संलिप्त हो कर 126 क्विं. गेहू का गवन किया गया है ।जिसकी जांच कलेक्टर के उक्त आदेश के परिपालन में संबंधित विक्रेता रामपाल सिंह को 12 जून 18 को कारण बताओ नोटिस जारी की गई थी। वहीं 12 जून 18 को बघौड़ी सेल्समैन को भी कारण बताओ नोटिस जारी की गई थी, जो सेल्समैन रामपाल नौगवा एवं विक्रेता बघौड़ी रामबालक द्वारा 24 जुलाई 18 को कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत उत्तर में सेल्समैनों द्वारा खाद्यान गायब होने के स बंध में सिहावल एसडीएम आरके सिन्हा को स्पष्ट जानकारी नही दी गई और न ही इसके उपरांत खाद्यान प्राप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही की गई। सभी बिन्दुओ पर विचार करते हुए सिहावल एसडीएम ने उल्लेख किया कि विक्रेता रामपाल सिंह व विक्रेता रामबालक चतुर्वेदी शासकीय खाद्यान के गवन में संलिप्त है। अत: दोनो विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधान कारण सही नहीं होने के कारण इन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। 

सेल्समेनों को निलम्बित करते हुए समित प्रवन्धक सेवा सहकारी समिति अमिलिया को निर्देशित किया गया है कि उक्त दुकान का प्रभार किसी अन्य समीप शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को दिलाएं। जिससे समय पर ग्रामीण क्षेत्र के गरीबो को खाद्यान प्राप्त हो सके।

Similar News