मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर जुर्माना

मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर जुर्माना

Bhaskar Hindi
Update: 2020-06-02 10:40 GMT
मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर जुर्माना

डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी एडवाइजरी का उल्लंघन कर चेहरे पर मास्क न लगाने वाले 67 दुकानदारों और दुकानों के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध 100-100 रुपये का जुर्माना कर कुल 9 हजार रुपये की वसूली की गयी और सभी को समझाइश दी गई की अब दोबारा बिना मास्क लगाए घर से दुकान खोलने या दुकानों में काम करने न निकलें। 
 निगमायुक्त  आशीष कुमार के निर्देश पर आज संभागीय अधिकारी सुश्री मीना पटेल द्वारा यह कार्रवाई छोटी लाइन फाटक तथा अन्य क्षेत्रों में की गई।  उन्होंने बताया कि आज संभाग क्रमांक 4 के अंतर्गत निरीक्षण के दौरान पाया कि कई दुकानों में नागरिकों  द्वारा बिना मास्क लगाए कार्य किया जा रहा था, तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसपर उन्होंने सभी पर 100-100 रुपये का अर्थदण्ड लगाकर मौके पर ही वसूली की। 
ऑड-ईवन से दुकान खोलने की समझाइश 
शहर के हर क्षेत्र में घूम-घूम कर व्यापारियों को ऑड-ईवन फार्मूले की जानकारी दी जा रही है। कई व्यापारियों को यह प्रणाली समझ नहीं आ रही थी, इसलिए सहायक आयुक्त वेद प्रकाश चौधरी द्वारा टीम के साथ हर जोन का निरीक्षण िकया जा रहा है और व्यापारियों को जानकारी दी जा रही है।

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