हाईकोर्ट से पीटर मुखर्जी को राहत, निजी अस्पताल में भर्ती होने की मिली अनुमति

हाईकोर्ट से पीटर मुखर्जी को राहत, निजी अस्पताल में भर्ती होने की मिली अनुमति

Tejinder Singh
Update: 2019-07-01 16:05 GMT
हाईकोर्ट से पीटर मुखर्जी को राहत, निजी अस्पताल में भर्ती होने की मिली अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी क राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह पीटर को निजी अस्पताल में  इलाज के लिए 15 दिन के लिए रिहा करे। हाईकोर्ट में पीटर की ओर से दायर जमानत आवेदन पर सुनवाई चल रही है। हृदय से संबंधित बीमारी से ग्रसित पीटर ने मेडिकल आधार पर कोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया है। 

सोमवरा को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे के सामने पीटर के जामनत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान पीटर के वकील ने न्यायमूर्ति के सामने कहा कि उनके मुवक्किल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसलिए उसे क्रिटीकेयर अस्पताल में इलाज की अनुमति प्रदान की जाए। वहीं सीबीआई के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यदि आरोपी को जमानत प्रदान की जाती है तो वह मामले से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड कर सकता है। क्योंकि अभी भी इस प्रकरण में पीटर के बेटे की गवाही होनी बाकी है।  

इसके अलावा जेजे अस्पताल में भी पीटर का इलाज किया जा सकता है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने जेल प्रशासन को पीटर को इलाज के लिए छोड़ने का निर्देश दिया और 12 जुलाई को पीटर के स्वास्थ्य को लेकर रिपोर्ट देने को कहा। गौरतलब है कि पिछले दिनों हार्ट अटैक आने के चलते पीटर को एशियक हार्ट अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहां से इलाज के बाद दोबारा पीटर को जेल भेज दिया गया था। लेकिन तबीयत बिगड़ने के चलते अब पीटर ने दोबारा जमानत के लिए आवेदन किया है। 

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