भाजपा विधायक गिरीश गौतम को हाईकोर्ट से राहत - निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

भाजपा विधायक गिरीश गौतम को हाईकोर्ट से राहत - निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Bhaskar Hindi
Update: 2019-11-06 08:09 GMT
भाजपा विधायक गिरीश गौतम को हाईकोर्ट से राहत - निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । रीवा जिले की देवतालाब विधानसभा सीट से निर्वाचित भाजपा विधायक गिरीश गौतम को हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने श्री गौतम के निर्वाचन को चुनौती देने वाली बसपा उम्मीदवार की चुनाव याचिका सुनवाई योग्य न पाते हुए खारिज कर दी। अदालत ने माना है कि इस याचिका पर सुनवाई करके पक्षकारों को सबूत पेश करने का मौका देना निरर्थक होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक निर्वाचित विधायक के खिलाफ सुनवाई का कोई आधार ही नहीं बनता है।
भ्रष्ट आचरण के जरिए चुनाव जीता
बसपा की उम्मीदवार सीमा सिंह की ओर से दायर इस चुनाव याचिका में कहा गया था कि 28 नवम्बर 2018 को हुए मतदान के बाद मतगणना में भाजपा के उम्मीदवार गिरीश गौतम को 45043 वोट मिले थे, जबकि उसे (याचिकाकर्ता को) 43963 मत प्राप्त हुए थे। याचिकाकर्ता का याचिका में आरोप था कि गिरीश गौतम ने निर्वाचन अधिकारियों से सांठगांठ करके भ्रष्ट आचरण के जरिए चुनाव जीता। इतना ही नहीं, श्री गौतम के इशारे पर चुनाव अधिकारियों ने न सिर्फ ईवीएम में गड़बडिय़ां कीं, बल्कि चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं किया। इन आधारों पर याचिका में हाईकोर्ट से श्री गौतम के देवतालाब विधानसभा सीट से हुए निर्वाचन को निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान श्री गौतम की ओर से अधिवक्ता प्रकाश उपाध्याय व चन्द्रहास दुबे ने प्रारंभिक अप्पत्ति पेश की। उनका दावा था कि यह याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है क्योंकि, उसमें चुनाव याचिका के लिए तय प्रावधानों का पालन ही नहीं किया गया। याचिका में यह स्पष्ट नहीं है कि श्री गौतम या उनके एजेंट या उनके समर्थन पर किस व्यक्ति ने भ्रष्ट आचरण किया है। इतना ही नहीं, याचिका में कई विरोधाभासी कथन हैं और याचिका के साथ दायर शपथ पत्र भी विधि अनुरूप नहीं है । सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए अनावेदक श्री गौतम की ओर से उठाई गईं आपत्तियों को स्वीकार करते हुए याचिका सुनवाई योग्य न पाकर
खारिज कर दी।
 

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