महाराष्ट्र को यूपी से जोड़ने वाले फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण पर लगी रोक हटी

याचिका खारिज महाराष्ट्र को यूपी से जोड़ने वाले फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण पर लगी रोक हटी

Tejinder Singh
Update: 2021-09-28 13:48 GMT
महाराष्ट्र को यूपी से जोड़ने वाले फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण पर लगी रोक हटी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश को जोड़नेवाले 1504 किमी लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर दो साल पहले लगी रोक हटा दिया है। हाईकोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठानेवाली याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए जरुरी मंजूरी व अनुमति के लिए आवेदन किया गया और उसे हासिल भी कर लिया गया है। हमारे सामने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो दर्शाए कि यह प्रोजेक्ट पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। 17 अक्टूबर 2019 को अंतरिम आदेश के तहत कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाई थी। जिसे कोर्ट ने अब हटा दिया है।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में जनहित सर्वोपरी होता है, लेकिन याचिकाकर्ता हमारे सामने कुछ भी ऐसा पेश करने में सफल नहीं हुआ जिसके आधार पर हम इस मामले में हस्तक्षेप कर सके। 25 मई 2015 को केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के संबंध में अधिसूचना जाहिर की थी। जीतेन एग्रो लैंड एंड फर्म प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दायर कर इस अधिसूचना को चुनौती दी थी। खंडपीठ ने कहा कि हमारे सामने याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं गया जो दर्शाए कि भारतीय रेलवे के इस प्रोजेक्ट के लिए अधिसूचना के विपरीत जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है। इस कॉरिडोर के जरिए उत्तर प्रदेश के दादरी इलाके को नई मुंबई(महाराष्ट्र) से जोड़ा जाएगा। 

 

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