कोवैक्सीन को लेकर हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका, बगैर मंजूरी के इस्तेमाल का है आरोप 

कोवैक्सीन को लेकर हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका, बगैर मंजूरी के इस्तेमाल का है आरोप 

Tejinder Singh
Update: 2021-01-16 12:37 GMT
कोवैक्सीन को लेकर हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका, बगैर मंजूरी के इस्तेमाल का है आरोप 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना से बचाव के आए टीके ‘कोवैक्सीन’ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कोवैक्सीन के तीसरे चरण का क्लीनिकल परीक्षण अभी भी जारी है। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने अभी कोवैक्सीन को पूरी मजूरी नहीं दी है। इस वैक्सीन के सिर्फ आपात इस्तेमाल की इजाजत दी गई है।

याचिका के मुताबिक विशेषज्ञों की कमेटी ने भी वैक्सीन के सीमित इस्तेमाल को मंजूरी दी है। इसलिए इसके इस्तेमाल को लेकर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल द्वारा दी गई मंजूरी पर गौर किया जाना जरूरी है। याचिका में गोखले ने कहा है कि उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत कोवैक्सीन की सुरक्षा व प्रभाव को लेकर जानकारी मांगी थी। लेकिन अब तक उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं दी गई। इसलिए संबंधित विभाग को उन्हें कोवैक्सीन के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा जाए। क्योंकि वे वैक्सीन के बारे में जानने का हक रखते है। वैक्सीन से जुडी जानकारी न देना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। इसलिए यह याचिका दायर की गई है।

याचिका के मुताबिक भारत बॉयोटेक की ‘कोवैक्सीन’ के  सिर्फ सीमित व आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन के दूसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल के निष्कर्ष को सार्वजनिक नहीं किया गया है। किसी स्वतंत्र वैज्ञानिक की इस वैक्सीन को लेकर समीक्षा भी सामने नहीं आयी है। फिर भी इसका इस्तेमाल शुरु हो गया है। 
 

Tags:    

Similar News