पुणे के पुलिसकर्मियों के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका

पुणे के पुलिसकर्मियों के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका

Tejinder Singh
Update: 2019-05-13 15:32 GMT
पुणे के पुलिसकर्मियों के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका पुणे में रहनेवाली ए.एम पिंजरी ने अधिवक्ता नितिन सातुपते के माध्यम से दायर की है। याचिका में मुख्य रुप से डेक्कन पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस उपनिरीक्षक  संतोष सोनावने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सोनावने के खिलाफ कार्रवाई के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास भी शिकायत की गई है। लेकिन किसी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए याचिका में वरिष्ठ पुलिसकर्मियों की निष्क्रियता का संज्ञान लेने का आग्रह किया गया है। याचिका याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके घरवालों को पुलिस ने बेवजह अवैध रुप से 12 दिन तक अपनी हिरासत में रखा है। यहीं नहीं याचिका में पुलिस पर पैसे की उगाही का आरोप भी लगाया गया है। अवकाश न्यायमूर्ति अजय गड़करी की खंडपीठ ने गर्मीयों की छुटि्टयों के बाद इस याचिका पर सुनवाई रखी है। याचिका में पुणे पुलिस आयुक्त सहित अन्य पुलिसकर्मियों को प्रतिवादी बनाया गया है। कहा गया कि कानून के हिसाब से बिना फिटनेस सर्टीफिकेट के न तो सड़कों पर आटोरिक्शा को चलाया जा सकता और न ही उसके परमिट का नवीनीकण किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने यह बात सांगली जिला रिक्शा चालक-मालक संघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिका में मुख्य रुप से क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण के चेयरमैन की अनुपस्थिति के बिना लिए गए फैसलों को लागू करने पर हैरानी जताई गई।
 

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