हाईकोर्ट ने कहा- ओशो की वसीयत से जुड़े विवाद को लेकर जांच में तेजी लाए पुलिस

हाईकोर्ट ने कहा- ओशो की वसीयत से जुड़े विवाद को लेकर जांच में तेजी लाए पुलिस

Tejinder Singh
Update: 2018-08-06 14:21 GMT
हाईकोर्ट ने कहा- ओशो की वसीयत से जुड़े विवाद को लेकर जांच में तेजी लाए पुलिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पुलिस को आध्यात्मिक गुरु ओशो की वसीयत से जुड़े विवाद मामले की जांच में तेजी लाने को कहा है। इससे पहले अदालत को बताया गया कि ओशो की हस्ताक्षर जुड़ी रिपोर्ट को जांच के लिए दस्तावेजों को परखने वाले मुख्य अधिकारी के पास भेजा गया है। इस पर हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त को आश्वस्त करने को कहा कि जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रकरण की जांच कर रहे अधिकारी को उपलब्ध हो। ताकि अागे का काम शुरु हो सके। 

जस्टिस आरएम सावंत व जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे की बेंच ने ओशो के एक अनुयायी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। याचिका में दावा किया गया है कि ओशो की फर्जी हस्ताक्षर के जरिए उनकी वसीयत को तैयार किया गया है। इसके साथ ही याचिका में ओशो फाउंडेशन के ट्रस्टियों पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप भी लगाया है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान एक अन्य आवेदनकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बेंच के सामने एक रिपोर्ट पेश की थी। जिसमे ओशो की वसीयत में की गई वसीयत पर सवाल खड़े किए गए थे।

इस पर बेंच ने इस रिपोर्ट की प्रमाणिकता की जांच करने का निर्देश दिया था। इसके तहत बेंच के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई। बेंच ने फिलहाल मामले की सुनवाई 28 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। और पुणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को जांच में तेजी लाने को कहा है। 

 

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