जबलपुर जिले के शराब ठेके को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज

जबलपुर जिले के शराब ठेके को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज

Bhaskar Hindi
Update: 2020-08-28 09:33 GMT
जबलपुर जिले के शराब ठेके को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने माना मामला सरकार के राजस्व को अनावश्यक नुकसान पहुंचाने वाली
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
जबलपुर जिले के शराब ठेके की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अपने फैसले में चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस अंजुली पालो की युगलपीठ ने कहा- च्इस मामले में याचिकाकर्ता के पैरोकार अपनी सदभावना साबित नहीं कर पाए। वे यह नहीं बता पाए कि उक्त ठेका कितने में आवंटित किया गया और उससे सरकार को कितने राजस्व का नुकसान हुआ है।ज् युगलपीठ ने इस याचिका को पूरी तरह से अनुचित पाते हुए कहा कि यह सरकार के राजस्व को अनावश्यक नुकसान पहुंचाने का मामला है, इसलिए उस पर दखल देना अनुचित है।
जबलपुर के ठेकेदार सिद्धार्थ पांडे और विनोद पाठक की ओर से दायर इस याचिका में आरोप था कि
याचिका में आरोप था कि 25 फरवरी 2020 को राजपत्र के प्रकाशन के बाद टेण्डर बुलाने की कोई भी निविदा प्रकाशित नहीं की गई। इतना ही नहीं, 23 जून को टेंडर ऑनलाईन जारी हुआ और 24 जून को जबलपुर जिले का ठेका में. प्रभा स्टार्स को दे दिया गया, जो अधिकारियों के पसंद के ठेकेदार थे। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने मामला हस्तक्षेप योग्य न पाकर याचिका खारिज कर दी। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव ने पैरवी की।

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