पुणे में रियल एस्टेट ब्रोकर आत्महत्या मामला : NCP नगरसेवक मानकर को नहीं मिली जमानत

पुणे में रियल एस्टेट ब्रोकर आत्महत्या मामला : NCP नगरसेवक मानकर को नहीं मिली जमानत

Tejinder Singh
Update: 2018-06-27 13:54 GMT
पुणे में रियल एस्टेट ब्रोकर आत्महत्या मामला : NCP नगरसेवक मानकर को नहीं मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने संपत्ति से जुड़े विवाद के चलते पुणे के एक रियल एस्टेट ब्रोकर की अात्महत्या के मामले में आरोपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगरसेवक दीपक मानकर की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। मानकर पर रियल एस्टेट ब्रोकर जितेंद्र जगताप को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। पुणे पुलिस ने इस मामले को लेकर मानकर सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जगताप ने आत्महत्या करने से पहले एक पत्र लिखा था। जिसमे उसने मानकर का नाम लिखा है। जगताप के घरवालों ने पुलिस के सामने दावा किया है कि जगताप के पास एक भूखंड था जिसे हासिल करने के लिए मानकर व अन्य आरोपी जगताप पर दबाव बना रहे थे। जिसके चलते जगताप ने यह आत्मघाती कदम उठाया है। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए मानकर ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी।

आवेदन में मानकर ने कहा था कि जगताप से वे अपनी जमीन वापस मांग रहे थे। आवेदन में मानकर ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन किया था। जस्टिस मृदुला भाटकर के सामने मानकर के आवेदन पर सुनवाई। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस ने कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप है। इसलिए उसे जमानत नहीं प्रदान की जा सकती है। यह कहते हुए जस्टिस ने मानकर के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। 

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