कोहिनूर जमीन मामले में राज ठाकरे पर कस सकता है ईडी का शिकंजा

कोहिनूर जमीन मामले में राज ठाकरे पर कस सकता है ईडी का शिकंजा

Tejinder Singh
Update: 2019-08-01 16:48 GMT
कोहिनूर जमीन मामले में राज ठाकरे पर कस सकता है ईडी का शिकंजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोहिनूर मिल जमीन सौदे के मामले में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे को समन भेज सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता मनोहर जोशी के बेटे उन्मेष जोशी की कंपनी कोहिनूर सीटीएनएल के जरिए कोहिनूर मिल क्रमांक 3 की जमीन खरीदी गई थी। इस पर कोहिनूर स्क्वायर नाम की बहुमंजिला इमारत बनाई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) नामक कंपनी ने कर्ज और इक्विटी के जरिए 860 करोड़ रुपए का निवेश किया था। 

कोहिनूर सीटीएनएल में राज ठाकरे और उनके पार्टनर राजन शिरोडकर की भी भागीदारी थी। कोहिनूर मिल की जमीन का सौदा 421 करोड़ रुपए में हुआ था। आईएल एंड एफएस समूह ने साल 2008 में कंपनी में 225 करोड़ रुपए निवेश किया था जिसके बदले उसे 50 फीसदी इक्विटी मिली थी। लेकिन बाद में कंपनी ने घाटा दिखाते हुए उसी साल सिर्फ 90 करोड़ रुपए में अपनी सारी हिस्सेदारी बेंच दी। इसके बाद राज ठाकरे भी अपनी हिस्सेदारी बेंचकर कंपनी से अलग हो गए। वहीं कोहिनूर सीटीएनएल आईएल एंड एफएस से लिए गए कर्ज का भी भुगतान नहीं कर पाई जिसके बाद 2011 में 500 करोड़ के बकाया कर्ज की वसूली के लिए दोनों ने एक समझौता किया जिसके मुताबिक आईएल एंड एफएस को इमारत की कुछ व्यावसायिक और रहिवासी निर्माणों को बेंचने का अधिकार मिला।

इससे जुड़ा समझौता 2017 में हुआ। इसके बाद आईएल एंड एफएस ने एक बार फिर सीटीएनएल को 135 करोड़ रूपए कर्ज दिया जो वह वापस नहीं कर पाई। इसी मामले में ईडी अगले कुछ हफ्तों में उन्मेष जोशी और राज ठाकरे को बयान दर्ज करने के लिए समन भेज सकती है।

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