देह व्यापार में भेजे जाने की आशंका के चलते छुड़ाई नाबालिग अभिभावकों को सौपने से इंकार

देह व्यापार में भेजे जाने की आशंका के चलते छुड़ाई नाबालिग अभिभावकों को सौपने से इंकार

Tejinder Singh
Update: 2019-09-20 12:52 GMT
देह व्यापार में भेजे जाने की आशंका के चलते छुड़ाई नाबालिग अभिभावकों को सौपने से इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने देह व्यापार में दोबारा धकेले जाने की आशंका के मद्देनजर वेश्वावृत्ति से छुडाई गई एक नाबालिग को उसके अभिभावकों को सौपने से इंकार कर दिया है। उत्तरप्रदेश में रहनेवाले माता-पिता ने अपनी 16 वर्षीय लड़की को सौपे जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एसएस शिंदे ने  कहा कि पीड़ित लड़की को भविष्य में दोबारा देह व्यापार में ढकेले जाने की संभवना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए लड़की को उसके अभिभावकों को नहीं सौपा जा सकता है।

पुलिस ने पीड़ित लड़की को साल 2017 में वेश्यावृत्ति का गिरोह चलानेवाले लोगों के चंगुल से छुडाया था और उसे मानखुर्द स्थित बाल सुधार गृह में भेज दिया था। मई 2017 में लड़की के अभिभावकों ने पहले सत्र न्यायालय में बेटी को सौपे जाने की मांग को लेकर आवेदन किया था। आवेदन में कहा गया था कि उनकी बेटी मुंबई में अपनी बहन से मिलने के लिए आयी थी। जिसे पुलिस ने पकड़ कर बाल सुधार गृह में भेज दिया है। मामले को लेकर बाल कल्याण कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद सत्र न्यायालय ने  वयस्क होने तक लड़की को उसके अभिभावकों के पास सौपने से मना कर दिया था। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अभिभावकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

न्यायमूर्ति एसएस शिंदे के सामने अभिभावकों की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि निचली अदालत का आदेश कानूनी रुप से पूरी तरह से सही है। इसमें हस्तक्षेप की जरुरत नहीं महसूस होती है। खंडपीठ ने कहा कि पीड़ित लड़की को पुलिस ने वेश्ववृत्ति से छुडाया है। और उसके जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से उसे सुधारगृह में रखा है। हम नहीं चाहते है कि यह उद्देश्य प्रभावित हो। न्यायमूर्ति ने कहा कि इसमे कोई दो राय नहीं है कि लड़की के अभिभावकों के पास जीविका के पर्याप्त साधन है। लेकिन इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि यदि लड़की को उसके माता-पिता को सौपा गया तो उसे भविष्य में दोबारा देह व्यापार में ढकेला जा सकता है।  
 

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