नकली नोट बनाने वाले को जमानत देने से इनकार
नकली नोट बनाने वाले को जमानत देने से इनकार
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला अदालत ने नकली नोट बनाने के आरोपी समता कॉलोनी गोहलपुर निवासी नरेश आसवानी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विक्रम भार्गव ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले की अभी जाँच चल रही है। ऐसी स्थिति में जमानत नहीं दी जा सकती है। हनुमानताल पुलिस ने 8 जून 2021 को नरेश आसवानी को नकली नोट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। समता कॉलोनी स्थित उसके घर की तलाशी में पुलिस को 500, 200, 100 और 50 के 25,150 रुपए मिले। इसके साथ ही कलर प्रिंटर और अन्य सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 489 ए, 489 बी और 489 सी का प्रकरण दर्ज किया है। शासन की ओर से एजीपी अनिल तिवारी ने तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ जाँच चल रही है, ऐसे में जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी गई।