भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी स्टेन स्वामी को अंतरिम जमानत देने से इंकार

भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी स्टेन स्वामी को अंतरिम जमानत देने से इंकार

Tejinder Singh
Update: 2020-10-23 13:00 GMT
भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी स्टेन स्वामी को अंतरिम जमानत देने से इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने भीमा कोरोगांव एल्गार परिषद मामले में आरोपी स्टेन स्वामी को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। 83 वर्षीय स्वामी ने अपनी उम्र को आधार पर बनाकर जमानत देने के लिए आग्रह किया था। स्वामी ने जमानत आवेदन में कहा था कि वे जेले में कोरोना संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। इसलिए उन्हें मेडिकल के आधार पर अंतरिम जमानत दी जाए। आरोपी स्वामी के वकील ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी के बाद ही मेरे मुवक्किल के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर दिया था। उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में भी नहीं लिया था। इसके अलावा कोरोना संकट के मद्देनजर कैदियों के विषय में राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों में 60 साल के उपर के कैदियों को जमानत पर छोड़ने के लिए प्रावधान किया गया है। 

न्यायाधीश डीई कोथलिकर के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वकील ने स्वामी की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी मौजूदा परिस्थिति का अनुचित लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। जमानत में इसका ब्यौरा नहीं दिया गया है कि आरोपी को स्वास्थ्य से जुड़ी कौन सी परेशानी है। इसके अलावा स्वामी पर गंभीर आरोप है। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने स्वामी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। स्वामी मुख्य रुप से झारखंड के आदिवासी इलाकों में काम के लिए जाने जाते है। 

 

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