पेन्टीनाका से बरेला तक 80 फीट चौड़ी सड़क से हटाओ अतिक्रमण

पेन्टीनाका से बरेला तक 80 फीट चौड़ी सड़क से हटाओ अतिक्रमण

Bhaskar Hindi
Update: 2021-03-10 08:25 GMT
पेन्टीनाका से बरेला तक 80 फीट चौड़ी सड़क से हटाओ अतिक्रमण

हाईकोर्ट ने दिया निर्देश,  वेंडर जोन के लिए रोड के आसपास जगह तलाशी जाए
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट ने नगर निगम जबलपुर, केन्ट सीईओ और बरेला नगर परिषद के सीएमओ को निर्देश दिया है कि पेन्टीनाका से बरेला तक 80 फीट चौड़ी सड़क से अतिक्रमण हटाए जाएँ, ताकि यातायात अवरुद्ध न हो सके।   चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने नगर निगम और केन्ट सीईओ को निर्देश दिया है कि वे देखें कि पेन्टीनाका-बरेला सड़क के आसपास कहाँ पर वेंडर जोन बन सकते हैं। 
यह है मामला - यह जनहित याचिका जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में स्टेट बार कौंसिल के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि जबलपुर के पेन्टीनाका से बरेला तक 80 फीट चौड़ी सड़क के दोनों तरफ चाय-पान के टपरे और अस्थाई अतिक्रमण कर दुकानें लगाई गई हैं। इससे आए दिन ट्रैफिक जाम होता है, साथ ही दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। 
गंदगी से संक्रमण का खतरा 
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राधेलाल गुप्ता और रमाकांत अवस्थी ने बताया कि इस मामले में वर्ष 2006 में भी जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर उस समय अतिक्रमण हटा दिए गए थे। इसके बाद फिर से सड़क  के दोनों तरफ अतिक्रमण कर माँस, मछली, अंडा, सब्जी, फल और किराना की दुकानें लगा ली गई हैं। दुकानदारों द्वारा सड़क पर गंदगी फेंकने से संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने 80 फीट चौड़ी सड़क से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। 
 

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