महाराष्ट्र आने वाले घरेलू यात्रियों की लिए आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जरुरी नहीं

नियम में बदलाव  महाराष्ट्र आने वाले घरेलू यात्रियों की लिए आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जरुरी नहीं

Tejinder Singh
Update: 2021-12-03 05:46 GMT
महाराष्ट्र आने वाले घरेलू यात्रियों की लिए आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जरुरी नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद राज्य सरकार ने गुरूवार को हवाई यात्रियों के लिए कोरोना संक्रमण से जुड़ी नियमावली में बदलाव किया है। गुरूवार को जारी महाराष्ट्र सरकार के नए आदेश के अनुसार अब देश के दूसरे राज्यों से आने वाले उन यात्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी जिन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराक ले ली है। जिन यात्रियों को टीके की दोनों खुराक नहीं लगी है उन्हें अधिकतम 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। 

इसके अलावा अब केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिंबाब्वे को ही हाई रिस्क देशों की सूची में रखा गया है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को कहा कि कोरोना के नए स्वरुप ‘ओमिक्रॉन’ के मद्देनजर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नियमावली में कुछ अंतर था। इसी के मद्देनजर पुराने आदेश में बदलाव किया गया है। अब दोनों नियमावली एक तरह की हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए अब देश में एक जैसे नियम होंगे। 

दूसरे राज्यों में जाने के लिए महाराष्ट्र के लोगों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होती है इसलिए राज्य में भी इसी तरह के नियम बनाए गए हैं। जिन लोगों का टीकाकरण हो चुका है उन्हें ही इससे छूट मिलेगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीके की दोनों खुराक लेने के बाद 14 दिन का समय बीतना भी जरूरी है। इसके बाद ही माना जाता है कि व्यक्ति का टीकाकरण हो चुका है।
 

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