SOP : बगैर कोरोना लक्षण वालों को होटलों में मिल सकेगा प्रवेश 

SOP : बगैर कोरोना लक्षण वालों को होटलों में मिल सकेगा प्रवेश 

Tejinder Singh
Update: 2020-09-11 15:49 GMT
SOP : बगैर कोरोना लक्षण वालों को होटलों में मिल सकेगा प्रवेश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के होटल और रिसॉर्ट में कोरोना के बिना लक्षण वाले पर्यटकों और यात्रियों को प्रवेश मिल सकेगा। होटल और रिसॉर्ट में आने वाले सभी यात्रियों की प्रवेश द्वार पर थर्मल गन से जांच होगी। शुक्रवार को राज्य के पर्यटन निदेशालय ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य इलाकों के होटल और रिसॉर्ट, होम-स्टे, बी एंड बी (बेड एंड ब्रेकफास्ट), फार्म स्टे आदि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है। राज्य सरकार ने मिशन बिगिन अगेन के तहत होटल, लॉज और रिसॉर्ट को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के लिए पहले ही अनुमति दी थी। अब जारी किए गए एसओपी के अनुसार होटल और रिसॉर्ट में पर्यटकों और यात्रियों को सेवा देते समय वेटिंग रूम समेत सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग संबंधी यात्रियों की जानकारी प्रशासन या फिर स्वास्थ्य मशनीरी को देने के लिए संबंधित यात्री से एनओसी ली जाएगी। यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी आवश्यक जगहों पर हैंड सैनिटाइजर रखना होगा। पैसों के लेनदेन में उचित सावधानी बरतनी होगी। डिजिटल माध्यम से लेनदेन को प्रोत्साहन देना होगा। होटल और रिसॉर्ट में रहने वाले पर्यटकों को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों की हर बार साफ-सफाई करनी होगी। पर्यटकों की ट्रैवल और हेल्थ हिस्ट्री आदि समेत जानकारी संबंधी आवेदन प्रवेश करने से पहले ऑनलाइन भराया जा सकता है। संभव हो तो क्यू आर कोड जैसी प्रणाली के जरिए स्वयं पद्धति का इस्तेमाल करने को कहा गया है। 

अपना सामान खुद उठाए

क्या करें अथवा क्या न करें इस बारे में बुकलेट अथवा वीडियो के जरिए जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आंगतुकों के लिए संभव है तो खुद ही अपने सामनों को लाए और ले जाए। एक से ज्यादा लिफ्ट होने पर आंगतुकों का आमने-सामने संपर्क टालने की दृष्टि से ऊपर जाने और नीचे आने के लिए अलग-अलग लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाए। रुम सर्विस संपर्क रहित होना चाहिए। आंगतुकों के ऑर्डर को रुम के बाहर रखना होगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया को बंद रखना पड़ेगा। यही प्रक्रिया होम-स्टे, बी एंड बी, फार्म-स्टे सुविधाएं के लिए भी लागू होगी।  


 

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