अर्णब गोस्वामी को बोलने से रोके अदालत, पूर्व पुलिस अधिकारी ने सिविल कोर्ट में दायर की याचिका

अर्णब गोस्वामी को बोलने से रोके अदालत, पूर्व पुलिस अधिकारी ने सिविल कोर्ट में दायर की याचिका

Tejinder Singh
Update: 2020-10-20 13:07 GMT
अर्णब गोस्वामी को बोलने से रोके अदालत, पूर्व पुलिस अधिकारी ने सिविल कोर्ट में दायर की याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। रिपब्लिक टीवी चैनल के पत्रकार अर्णव गोस्वामी को अपने चैनल में टीआरपी से जुड़े मामले में कुछ भी बोलने से रोका जाए। इस तरह की मांग को लेकर मुंबई पुलिस के सेवानिवृत्ति सहायक पुलिस आयुक्त इकबाल शेख ने मुंबई की सिटी सिविल कोर्ट में दावा दायर किया है। अधिवक्ता आभा सिंह के माध्यम से दायर किए गए दावे में कहा गया है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के मुताबिक एक ही व्यक्ति चैनल का मालिक व संपादक नहीं हो सकता है। नियमानुसार संपादकीय विभाग स्वतंत्र होता है। उस पर मालिक का नियंत्रण नहीं हो सकता है। 

दावा स्वरूप दायर याचिका के मुताबिक रिपब्लिकन टीवी चैनल के मालिक व संपादक दोनो गोस्वामी हैं। वे चैनल का इस्तेमाल अपने बचाव में सफाई देने के लिए कर रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए यह ठीक नहीं है। इसलिए टीआरपी मामले में गोस्वामी को अपने चैनल पर बोलने से रोका जाए। याचिका में मांग की गई है कि चैनल को मुंबई पुलिस की छवि धूमिल करने से रोका जाए। याचिका में सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त ने मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए चैनल से पांच लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग की है। अधिवक्ता आभा सिंह ने बताया कि इस दावे पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई को होगी

 

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