तेलतुंबडे को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार, 22 फरवरी तक गिरफ्तारी नहीं

तेलतुंबडे को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार, 22 फरवरी तक गिरफ्तारी नहीं

Tejinder Singh
Update: 2019-02-11 16:31 GMT
तेलतुंबडे को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार, 22 फरवरी तक गिरफ्तारी नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश में कहा है कि यदि भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी प्रोफेसर व विचारक आनंद तेलतुंबडे को 22 फरवरी से पहले पुलिस गिरफ्तार करती है तो उन्हें एक लाख रुपए के मुचलके पर छोड़ दिया जाए। इस तरह से हाईकोर्ट ने तेलतुंबडे को 11 फरवरी तक गिरफ्तारी से मिली राहत को 22 फरवरी तक के लिए बढा दी है। 

इससे पहले सरकारी वकील ने न्यायमूर्ति नितिन सांबेर के सामने तेलतेबुंडे को किसी प्रकार की राहत देने का विरोध किया। जबकि तेलतुंबडे की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मिहीर देसाई ने कहा कि उन्हें सरकारी वकील की ओर से दायर किए गए हलफनामे की प्रति 11 फरवरी को मिली है। इसलिए हलफनामे को पढ़ने के लिए वक्त दिया जाए। इसके बाद न्यायमूर्ति ने तेलतुंबडे को अंतरिम राहत प्रदान की और मामले की सुनवाई 22 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

हाईकोर्ट में तेलतुंबड़े की ओर से दायर अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई चल रही है। सोमवार को मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने तेलतुंबडे को गिरफ्तारी से मिली राहत को 22 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया। 

 

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