नागरिकता बिल के विरोध में बलवा करने वालों को अदालत ने जेल भेजा
नागरिकता बिल के विरोध में बलवा करने वालों को अदालत ने जेल भेजा
आधा दर्जन आरोपियों की जमानत अर्जी जिला सत्र न्यायालय ने की खारिज
डिजिटल डेस्क जबलपुर । केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन करके पुलिस वाहनों में तोडफ़ोड़ कर बलवा करने वाले आधा दर्जन आरोपियों की जमानत अर्जी जिला सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत ने सभी 6 आरोपियों पर लगे आरोपों को गंभीरता से लेते हुए, उनको न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल भेजने के आदेश दिये हैं। अभियोजन के अनुसार विगत 20 दिसंबर शुक्रवार को केन्द्र सरकार के नागरिकता बिल के विरोध में कुछ लोग रजा चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे। शाम करीब सवा चार बजे रजा चौक पर फरहत कुरैशी, मो. सिद्दीकी, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद अमीन अंसारी, मुस्ताक अहमद, अफजल हुसैन एवं 40-50 लोग एकदम से हल्ला करते हुए रजा चौक में आये और पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगे। पत्थर लगने से पुलिस वाहन की हैड लाइट और बम्फर टूट गये और करीब 20 हजार रुपये का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं पथराव के कारण एएसआई सुरेश पाटकर को भी चोटें आई थीं। पूरे शहर में धारा 144 लागू होने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने अन्य गाडिय़ों में भी तोडफ़ोड़ की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 147, 148, 149, 353, 186, 332,427 व 341 के तहत प्रकरण दर्ज करने के बाद उनको गिरफ्तार किया और उन्हें कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान आधा दर्जन आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जियाँ खारिज करके उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिये हैं। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ भगवत उइके ने पैरवी की।