हाईकोर्ट ने माना- जो आरोपी यात्रियों को बेहोश करके लूटने का आदी है,उसे नहीं दे सक ते जमानत का लाभ
हाईकोर्ट ने माना- जो आरोपी यात्रियों को बेहोश करके लूटने का आदी है,उसे नहीं दे सक ते जमानत का लाभ
डिजिटल डेस्क जबलपुर । ट्रेनों में यात्रियों को जहरखुरानी का शिकार बनाने वाले आरोपी को हाईकोर्ट ने जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर ने अपने फैसले में कहा- आरोपी के खिलाफ जहरखुरानी के 8 मामले दर्ज हैं, जिससे लगता है कि वो आदतन अपराधी है। ऐसे में यात्रियों को बेहोश करके लूटने वाले को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
जहरखुरानी करने वाली गैंग का सदस्य है
रीवा के जवा में रहने वाले विजय उर्फ बबलू गुप्ता की ओर से यह जमानत अर्जी हाईकोर्ट में दायर की गई थी। अभियोजन के अनुसार 9 जून 2018 को फरियादी राकेश गिरी कटनी रेलवे स्टेशन पर ब्योहारी जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसी दौरान आरोपी ने राकेश से दोस्ती करके उसको कोल्ड ड्रिंक पिला दिया। राकेश के बेहोश हो जाने पर आरोपी ने उसके पास रखे 20 हजार रुपए और उसका मोबाईल चुरा लिया। मामला दर्ज होने के बाद जीआरपी कटनी ने आरोपी को जहरखुरानी के आरोप में 7 मार्च 2019 को गिरफ्तार किया था। जीआरपी ने पाया था कि आरोपी विजय ट्रेनों में जहरखुरानी करने वाली गैंग का सदस्य है और उसकी निशानदेही पर जहरखुरानी के बाद चुराया गया काफी सामान भी बरामद किया था। मामले पर जमानत का लाभ पाने आरोपी की ओर से यह अर्जी दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी पर लगे आरोपों और उसका आपराधिक रिकार्ड देखने के बाद उसकी ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी। शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह ने पैरवी की।