लेखक को जारी समन पर हाईकोर्ट ने लगा दी रोक 

दी माफिया क्वीन ऑफ मुंबई लेखक को जारी समन पर हाईकोर्ट ने लगा दी रोक 

Tejinder Singh
Update: 2021-09-01 14:00 GMT
लेखक को जारी समन पर हाईकोर्ट ने लगा दी रोक 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने ‘दी माफिया क्वीन ऑफ मुंबई’ उपन्यास के लेखक हुसैन जैदी के खिलाफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी किए गए समन पर रोक लगा दी है। इस उपन्यास पर एक फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाडी’ बनाई गई है। इस फिल्म को लेकर खुद को गंगू बाई का दत्तक पुत्र बताने वाले ने अदालत में आवेदन दायर किया है। महानगर के मझगांव कोर्ट के मैजिस्ट्रेट ने आपराधिक मानहानि की शिकायत पर गौर करने के बाद लेखक हुसैन जैदी व जेन बोरजेस को समन जारी किया था। इस बारे में बाबूजी शाह ने कोर्ट में शिकायत की है। जो की खुद को गंगूबाई का दत्तक पुत्र होने का दावा कर रहे है। शाह ने शिकायत में कहा है कि उपन्यास में लिखी गई बातें मानहानि पूर्ण हैं और गंगूबाई की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है। 

इस शिकायत पर कोर्ट की ओर से जारी किए गए समन को लेखक जैदी व बोरजेस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। लेखक की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता गुंजन मंगला ने कहा कि उपन्यास अप्रैल 2011 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास को लेकर फरवरी 2021 में शिकायत की गई है। इसके अलावा सिटी सिविल कोर्ट ने उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उपन्यास के प्रकाशन, बिक्री तथा नए अधिकार के सृजन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 

इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए निचली अदालत में जारी कार्यवाही व समन पर 6 अक्टूबर 2021 तक के लिए रोक लगा दी। 
 

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