स्टेट बार कौंसिल की मतदाता सूची से काटे जाएंगे बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण वकीलों के नाम
स्टेट बार कौंसिल की मतदाता सूची से काटे जाएंगे बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण वकीलों के नाम
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।स्टेट बार कौंसिल की मतदाता सूची से उन वकीलों के नाम काटे जाएंगे, जो बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए है। स्टेट बार कौंसिल की प्रांरभिक मतदाता सूची में ऐसे वकीलों का भी नाम शामिल कर लिया गया था, जिन्होंने अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।
बार कौंसिल इंडिया ने नियम बनाया
स्टेट बार कौंसिल के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रशांत दुबे और सहायक चुनाव अधिकारी नलिनकांत बाजपेयी ने बताया कि बार कौंसिल इंडिया ने नियम बनाया है कि कोई भी अधिवक्ता तब तक विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है, जब तक कि वह अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है। इस नियम में स्पष्ट है कि वर्ष 2010 के बाद केवल उन्हीं वकीलों के नाम स्टेट बार कौंसिल की मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे, जिन्होंने अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। स्टेट बार कौंसिल की प्रांरभिक मतदाता सूची में तकनीकी कारणों से ऐसे वकीलों का भी नाम शामिल हो गया था, जिन्होंने अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। अंतिम मतदाता सूची से ऐसे वकीलों का नाम काटा जाएगा।