निजी उद्योगों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष होगी हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा

निजी उद्योगों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष होगी हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा

Bhaskar Hindi
Update: 2021-06-10 10:16 GMT
निजी उद्योगों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष होगी हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  मप्र हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा है कि प्रदेश के निजी उद्योगों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष होगी। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के संबंध में प्रदेश के निजी उद्योगों पर मप्र औद्योगिक नियोजन स्थाई अधिनियम 2014 के संशोधित प्रावधान ही लागू होंगे। राज्य सरकार ने मप्र औद्योगिक नियोजन स्थाई अधिनियम 2014 में संशोधन कर निजी उद्योगों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी थी। इसके बाद भी अल्ट्राटेक सीमेंट ने कर्मचारियों को 58 वर्ष में सेवानिवृत्त कर दिया। इसके खिलाफ 10 कर्मचारियों ने लेबर कोर्ट में याचिका दायर की। लेबर कोर्ट ने कहा है कि मप्र औद्योगिक नियोजन स्थाई अधिनियम के संशोधन के अनुसार कर्मचारी 60 वर्ष तक सेवा करने का हकदार है। कंपनी ने लेबर कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अधिवक्ता संजय वर्मा ने तर्क दिया कि मप्र सरकार के कानून सभी निजी उद्योगों पर लागू होते हैं, इसलिए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष ही होनी चाहिए। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने लेबर कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि प्रदेश के निजी उद्योगों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष होगी।
 

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