तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है, अब सिगरेट के पैकेट पर यह लिखना हुआ अनिवार्य 

तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है, अब सिगरेट के पैकेट पर यह लिखना हुआ अनिवार्य 

Tejinder Singh
Update: 2021-05-03 14:14 GMT
तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है, अब सिगरेट के पैकेट पर यह लिखना हुआ अनिवार्य 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में सिगरेट जैसे तंबाखू व तंबाकू उत्पादों के पैकेट के लाल पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में ‘तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है’ लिखना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। सरकार ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 21 जुलाई 2020 को जारी राजपत्र अधिसूचना के तहत संबंधित शासनादेश जारी किया है।

इसके अनुसार तंबाकू व तंबाखू उत्पादों के पैकेट की लाल पट्‌टी पर सफेद रंग से ‘तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है, लिखना अनिवार्य होगा। साथ ही काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से ‘आज ही छोड़े, कॉल करें 1800-11-2356’ यह नंबर लिखना अनिवार्य होगा। राज्य में 1 दिसंबर 2020 अथवा उसके बाद तैयार किए गए पैकेट अथवा आयात किए गए तंबाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। 

सिगरेट के पैकेट के दोनों ओर सचित्र स्वास्थ्य की चेतावनी चार रंगों में मुद्रित की जाएगी। जिसका प्रिंटिंग रेजुलेशन कम से कम 300 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) और फांट के अक्षर का प्रकार और रंग आदेश के अनुसार होगा। सरकार के इस आदेश का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध होगा। वैधानिक चेतावनी के नियमों को पूरे राज्य भर में लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के अधिसूचना के अनुसार तंबाकू पदार्थों के पैकेट पर कम से कम 85 प्रतिशत क्षेत्र पर स्वास्थ्य संबंधित चेतावनी प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है। 

 

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