लोकल ट्रेन बम धमाके के दो आरोपियों ने हाईकोर्ट में दायर की अपील

लोकल ट्रेन बम धमाके के दो आरोपियों ने हाईकोर्ट में दायर की अपील

Tejinder Singh
Update: 2020-12-10 14:29 GMT
लोकल ट्रेन बम धमाके के दो आरोपियों ने हाईकोर्ट में दायर की अपील

डिजिटल  डेस्क, मुंबई। साल 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन में हुए बम धमाके मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों ने अपनी सजा के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में अपील की है। इन दो आरोपियों के नाम डा.तनवरी अंसारी व जमीर शेख है। दोनों को विशेष अदालत ने साल 2015 में इस मामले में आजीवन कारावास की साज सुनाई थी। दोनों ने अपील में आग्रह किया है कि सजा से जुड़े निचली अदालत आदेश को रद्द कर दिया जाए। अपील में दोनों आरोपियों ने दावा किया है कि इस मामले से जुड़ा मुकदमा निष्पक्ष तरीके से नहीं चलाया गया है। और यह पूरा प्रकरण सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्य व आरोपियों के बयान पर आधारित है। जिसे आतंकवादी निरोधक दस्ते(एटीएस) ने दर्ज किया था। अंसारी पर पाकिस्तान जाकर आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से प्रशिक्षण लेने का आरोप है। जबकि शेख पर मामले से जुड़े अन्य आरोपियों को इराक भेजने की व्यवस्था करने का आरोप है। गौरतलब है कि इस मामले में अंसारी व शेख सहित कुल 11 लोगों को दोषी ठहराया गया है। 11 जुलाई 2006 को लोकल ट्रेन में हुए बम धमाके में 209 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 
 

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