व्यापमं घोटाले के दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा

व्यापमं घोटाले के दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2020-01-01 07:37 GMT
व्यापमं घोटाले के दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा

वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में उम्मीदवार की जगह परीक्षा देने का मामला
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
व्यापमं घोटाले के दो आरोपियों को विशेष अदालत ने मंगलवार को 5-5 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार पांडे ने वास्तविक उम्मीदवार और उसकी जगह परीक्षा देने वाले को भी सजा सुनाते हुए 45-45 सौ रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार बालाघाट के वास्तविक उम्मीदवार दिलीप रावत को वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 की लिखित परीक्षा में पास कराने के लिए उसकी जगह पर मनोज शर्मा ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के दौरान फोटो और हस्ताक्षर का मिलान न होने पर इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और वन विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। बाद में सीबीआई ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत विशेष अदालत में चालान पेश किया था। मामले पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को भादंवि की धारा 419, 120बी, 468, 471,420 एवं मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1988 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
 

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