सब्जी विक्रेता को आवारा सांड ने पटका, निगम को देना होगा इलाज खर्च -फोरम का फैसला

सब्जी विक्रेता को आवारा सांड ने पटका, निगम को देना होगा इलाज खर्च -फोरम का फैसला

Bhaskar Hindi
Update: 2019-12-19 12:27 GMT
सब्जी विक्रेता को आवारा सांड ने पटका, निगम को देना होगा इलाज खर्च -फोरम का फैसला

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। जिला उपभोक्ता फोरम में एक रोचक मामला सामने आया। शनिचरा बाजार के फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाली एक बुजुर्ग महिला को आवारा सांड (बैल) ने उठाकर पटक दिया था। घायल महिला ने नगर निगम के खिलाफ फोरम में परिवाद दायर कर इलाज के खर्च दिलाने की मांग की थी। इस मामले में नगर निगम ने अपना पक्ष रखा था कि सब्जी बेचने वाली महिला अतिक्रमणकारी है। इस वजह से वे उसका इलाज का खर्च नहीं उठाएंगे। इस प्रकरण में सुनवाई कर फोरम अध्यक्ष और सदस्यों ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए खर्च दिलाया है।
अधिवक्ता रामकृपाल राजपूत ने बताया कि शनिचरा बाजार में वार्ड क्रमांक 20 निवासी 60 वर्षीय अतरवती पति बुद्धू डेहरिया सब्जी की दुकान लगाती है। बीती 27 जुलाई 2016 को अचानक एक सांड आया और सब्जी खाने लगा। अतरवती ने उसे भगाने का प्रयास किया। तभी सांड ने उसे उठाकर पटक दिया। बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई। जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुजुर्ग महिला द्वारा नगर निगम को नियमित रुप से टैक्स अदा किया जाता है। इस वजह से निगम की जवाबदारी बनती है कि वह आवारा पशुओं पर नियंत्रण रखे और उसे इलाज का खर्च दें। लेकिन निगम ने उसे इलाज खर्च देने से इनकार कर दिया था। इस मामले में निगम ने अपना पक्ष रखा कि महिला सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण कर दुकान चलाती है।  निगम अधिनियम के तहत ऐसा कोई भी करदाता उनका उपभोक्ता नहीं है।
यह सुनाया फैसला-
इस मामले में सुनवाई करते हुए फोरम अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, सदस्य सतीश कुमार साहू और सुश्री निधि बारंगे ने नगर निगम को आदेश दिए कि अतरवती को इलाज खर्च के लिए तीन हजार रुपए, सेवा में कमी के दो हजार रुपए और मानसिक कष्ट मद के पंद्रह सौ रुपए, वाद व्यय के एक हजार रुपए दिए जाए। 
 

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