पत्नी से पीड़ित पति को मिला तलाक, हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील ठुकराई

पत्नी से पीड़ित पति को मिला तलाक, हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील ठुकराई

Bhaskar Hindi
Update: 2017-08-31 06:15 GMT
पत्नी से पीड़ित पति को मिला तलाक, हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील ठुकराई

डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद। पत्नी से पीड़ित पति को फैमिली कोर्ट ने तलाक का आदेश दे दिया है। निर्णय बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच जस्टिस एसवी गंगापुरवाला व जस्टिस मंगेश पाटील की बेंच ने कायम कर पत्नी की अपील ठुकराई। पत्नी की प्रताड़ना से पीड़ित पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन दायर किया था। अर्जी में पीड़ित पति ने कहा था कि पत्नी हमेशा चरित्र पर शक करती है। युवती से अनैतिक संबंध होने का आरोप लगाकर पत्नी मानसिक रुप से प्रताड़ित करती है, ऐसा आवेदन में कहा था।

इसी आधार पर फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में तलाक का निर्णय दिया था। फैमिली कोर्ट के निर्णय को पत्नी ने औरंगाबाद बेंच में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान पत्नी उसकी भूमिका पर कायम रही, लेकिन लगाए गए आरोप संबंधी वह किसी प्रकार के दस्तावेजों के आधार पर सबूत नहीं दे पाई। सुनवाई के अंत में बेंच ने टिप्पनी करते हुए कहा कि पीड़ित पति को दिया गया तलाक का निर्णय उचित है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। पति के पक्ष में दिया गया तलाक का निर्णय कायम कर पत्नी की अपील ठुकराई। पीड़ित पति की ओर से एड मधुकर परघणे ने पैरवी की तो उनको एड विजय देशमुख ने सहायता की।

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