कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को प्रताड़ना से बचाने क्या है प्रोटोकॉलः हाईकोर्ट

कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को प्रताड़ना से बचाने क्या है प्रोटोकॉलः हाईकोर्ट

Tejinder Singh
Update: 2021-06-10 14:46 GMT
कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को प्रताड़ना से बचाने क्या है प्रोटोकॉलः हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को मरीज के रिश्तेदारों की प्रताड़ना से बचाने के लिए कोई प्रोटोकॉल बनाया है। खंडपीठ ने सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी भी देने को कहा है। खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले में आदेश जारी करने की बात कही है। 

उस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह बच्चों को कोविड 19 के संक्रमण से बचाने को लेकर जारी एडवाइजरी का व्यापाक प्रचार करें। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि सरकार बच्चों को कोविड से बचाने के लिए ‘क्या करें क्या नहीं’ इसका टीवी चैनलों पर व्यापक प्रचार प्रसार करें। जिससे बड़ी संख्या में लोगों तक सरकार का संदेश पहुंच सके। इससे पहले राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने कहा कि राज्य सरकार ने बच्चों को कोविड से बचाने के लिए कार्यदल का गठन किया है। इस बारे में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थीजिसे 65 हजार आशा वर्कर ने देखा है। 

 

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