टैक्सियों को मिलेगी स्पीड गवर्नर से छूट, चार हफ्ते में सरकार लेगी निर्णय

टैक्सियों को मिलेगी स्पीड गवर्नर से छूट, चार हफ्ते में सरकार लेगी निर्णय

Tejinder Singh
Update: 2017-12-21 12:49 GMT
टैक्सियों को मिलेगी स्पीड गवर्नर से छूट, चार हफ्ते में सरकार लेगी निर्णय

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह किस मॉडल की टैक्सियों को स्पीड गवर्नर से छूट देगी, इसे लेकर चार सप्ताह में निर्णय कर लिया जाएगा। यह छूट तब तक रहेगी, जब तक स्पीड गवर्नर बजार में उपलब्ध नहीं हो जाते। मुंबई टैक्सी मेन्स यूनियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में सरकार की ओर से स्पीड गवर्नर लगाने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। याचिका में दावा किया गया कि पुराने माडल की टैक्सियों (मारुती और प्रीमियर पद्मनी) में लगाने के लिए स्पीड गवर्नर बाजार में उपलब्ध नहीं है। इसलिए वह चाह कर भी अपनी गाडियों में स्पीड गवर्नर नहीं लगा पा रहे हैं। 

खास माडल की टैक्सियों को स्पीड गवर्नर लगाने से छूट

न्यायमूर्ति शांतनु केमकर और न्यायमूर्ति राजेश केतकर की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एडीशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्य सरकार को एक पत्र जारी किया है। जिसमें राज्य सरकार को एक खास माडल की टैक्सियों को स्पीड गवर्नर लगाने से छूट देने की बात कही गई है।

चार सप्ताह के भीतर सरकार लेगी ठोस निर्णय

केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एडीशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह की दलील के बाद राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि किस माडल की टैक्सी को स्पीड गवर्नर से छूट दी जाएगी, सरकार इस संबंध में सरकार जल्द से जल्द फैसला करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि चार सप्ताह के भीतर सरकार इसपर कोई ठोस निर्णय लेगी। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने याचिका को समाप्त कर दिया। 

व्यावसायिक वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर

आपको बता दें, परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य किया है। जिसके तहत पुराने वाहनों पर भी स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य किया गया था। जिसके बाद टैक्सी मेन्स यूनियन ने हाईकोर्ट का दरबाजा खटखटाया था। स्पीड गवर्नर के तहत सामान्य व्यावसायिक वाहनों की रफ्तार 80 किमी प्रति घंटा निर्धारित होगी। तो बड़े वाहन यानी ट्रक, डंपर, टैंकर, स्कूल बस, सिटी बसों पर अधिकतम 60 किमी प्रतिघंटे की निर्धारित गति वाले स्पीड गवर्नर लगाए जाएंगे। 

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