विवाहिता को जिंदा जलाने वाले  पति और ससुर को जीवन भर की जेल

विवाहिता को जिंदा जलाने वाले  पति और ससुर को जीवन भर की जेल

Bhaskar Hindi
Update: 2019-07-27 08:37 GMT
विवाहिता को जिंदा जलाने वाले  पति और ससुर को जीवन भर की जेल

डिजिटल डेस्क, सिंगरौली(वैढन)। विवाहिता पत्नी को केरोसिन डालकर जिंदा जला देने के एक चर्चित मामले में जिला न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी पति और ससुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा का फैसला शुक्रवार को सुनाया है। गौरतलब है कि मोरवा थाना क्षेत्र के चकरिया गांव की घटना लगभग 4 वर्ष पूर्व आरोपी पति और ससुर द्वारा महिला चंदा खैरवार को जला डाला था। जिससे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरनाथ की अदालत ने हत्या अभियुक्तों विजय कुमार खैरवार को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा एवं राम सुमेर खैरवार को भादवि की धारा 302/34, 109 के तहत आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्तों को  5-5 हजार रूपए अर्थदंड की सजा भी मुकर्रर की है।

क्या है मामला

अभियोजन के अनुसारी मोरवा थाना इलाके के चकरिया गांव में 22 जुलाई 2015 की शाम विवाहिता महिला से पति द्वारा बेरहमी एवं ससुर द्वारा उसे जान से मारने के लिए उकसाने का मामला उजागर हुआ था। घटना दिनांक को विवाहिता चंदा खैरवार शम के वक्त ज्योही घर आई उसका पति विजय देर से आने का उलाहना देते हुए मारपीट करने लगा। तभी वहां मौजूद आरोपी ससुर राम सुमेर ने उकसाते हुए कहा और मारो, बल्कि इसे जान से मार डालो। जिसपर आरोपी पति ढिबरी ले आया। उससे केरोसिन तेल विवाहिता के शरीर पर डाल माचिस मार दिया। आग लगने से वह गंभीर रूप से जलते हुए शोर मचाने लगी, तब आरोपी आग बुझाने लगा। चीख सुनकर पड़ोस के दौड़ पड़े। इस पर आरोपी उसे औड़ी मोड़ उपचारार्थ ले गया। चिकित्सक द्वारा अग्निदग्धा महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। 23 जुलाई को उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी राम सुमेर खैरवार एवं विजय कुमार खैरवार निवासी चकरिया थाना मोरवा को गिरफ्तार कर लिया था।  न्यायालय में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संतोष पाठक ने पक्ष रखा।

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