ICJ में 18 फरवरी 2019 से फिर शुरू होगी कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई

ICJ में 18 फरवरी 2019 से फिर शुरू होगी कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2018-10-03 17:28 GMT
ICJ में 18 फरवरी 2019 से फिर शुरू होगी कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई
हाईलाइट
  • कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई ICJ में 18 से 21 फरवरी तक होगी
  • जाधव को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने अप्रैल 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी
  • भारत ने जाधव की फांसी पर आपत्ति उठाते हुए मामले को ICJ में चुनौती दी थी

डिजिटल डेस्क, द हेग। पाकिस्तान की जेल में बंद इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में सुनवाई की तारीख तय हो गई है। इस मामले की सुनवाई अब 18 फरवरी 2019 से शुरू होगी। 18 से 21 फरवरी तक लगातार चार दिनों तक इस मामले को सुना जाएगा। बता दें कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने अप्रैल 2017 में जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर भारत ने आपत्ति उठाते हुए मामले को ICJ में चुनौती दी थी। ICJ ने इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आने तक फांसी की सजा पर रोक लगा रखी है।

ICJ की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर तारीख के साथ-साथ समय भी बताया गया है। इसके अनुसार 18 फरवरी 2019 को पहले राउंड में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक भारत का पक्ष सुना जाएगा, वहीं 19 फरवरी को 10 से 1 के बीच पाकिस्तान अपनी दलीलें पेश करेगा। दूसरे दौर की दलीलों में 20 फरवरी को फिर से भारत का पक्ष सुना जाएगा। इस दिन दोपहर 3 से 4.30 तक सुनवाई होगी। वहीं अगले दिन यानी 21 फरवरी को शाम 4.30 से 6 बजे तक पाकिस्तान को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।

गौरतलब है कि पाकिस्तान जाधव को भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च और एनालिसिस विंग (रॉ) का एजेंट मानता है। जासूसी और आतंकी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने पिछले साल अप्रैल में जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। भारत इन सभी आरोपों को खारिज करता आया है। जाधव की फांसी के खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में अपील की थी। द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पिछले साल मई में भारत की अपील के बाद फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 22 जून को पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया था कि 46 साल के जाधव ने जनरल बाजवा के समक्ष दया याचिका दायर की है।

बता दें कि पाकिस्तान दावा करता आया है कि जाधव को पाकिस्तान में 3 मार्च, 2016 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया है, वे वहां अपने बिजनस के चलते गए थे।
 

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