भारतीय नागरिक को फर्जी पहचान मामले में अमेरिकी कोर्ट ने ठहराया दोषी

भारतीय नागरिक को फर्जी पहचान मामले में अमेरिकी कोर्ट ने ठहराया दोषी

Bhaskar Hindi
Update: 2017-07-22 03:27 GMT
भारतीय नागरिक को फर्जी पहचान मामले में अमेरिकी कोर्ट ने ठहराया दोषी

डिजिटल डेस्क,वाशिंगटन। अमेरिका ने एक भारतीय नागरिक बलबीर सिंह उर्फ ​​रंजीत सिंह (50 ) को नकली पहचान का इस्तेमाल करने के आरोप में दोषी पाया है। बलबीर सिंह को पहले ही भारत वापस भेजने के आदेश दे दिये गये थे, पर अब अमेरिकी कोर्ट उसे 10 साल की जेल और 250,000 लाख US डॉलर का जुर्माना उसकी नागरिकता निरस्त करने और उसके निर्वासन संबंधित लंबित आदेश को लागू किए जाने की सजा हो सकती है।

फर्जी दस्तावेज बनाए 

अमेरिकी कार्यवाहक अटॉर्नी अबे मार्टिनेज ने बताया कि बलबीर सिंह ने झूठ बोलकर रहने की कोशिश की थी। उसकी यह कोशिश जब नाकाम हो गई तो एक कोर्ट की तरफ से उसे अमेरिका से निर्वासित करने का आदेश दिया। इसके कारण बलबीर सिंह अमेरिकी नागरिक बनने के अयोग्य हो गया था। यूस्टन के निवासी सिंह ने देश छोड़कर जाने के बजाए अपना नाम, जन्मतिथि और अमेरिका में प्रवेश करने का तरीका और परिवार का इतिहास बदलने के लिए फर्जी पहचान पत्र बनवा लिया,ताकि वह अमेरिकी नागरिक होने का दर्जा प्राप्त कर सके। बाद में किसी अमेरिकी नागरिक के साथ विवाह करने के आधार पर नागरिकता हासिल कर सके।

आरोपों से इनकार 

भारतीय नागरिक बलबीर सिंह उर्फ ​​रंजीत सिंह नागरिकता  हासिल करने की प्रक्रिया में उसने निर्वासित होने का कभी आदेश दिए जाने की बात से इनकार किया है। साथ ही यह भी कहा है कि उसने न कभी अलग पहचान का इस्तेमाल किया न ही रहने के लिए शरण मांगी थी। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि सिंह ने गृह सुरक्षा विभाग को वर्ष 2013 में एक पत्र भेजकर शिकायत की थी कि जब वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा से आता है, तो उसकी बायोमीट्रिक सूचना में गड़बड़ी होने से  हवाईअड्डे पर हर बार लम्बा इंतजार करने से परेशानी होती है। इसके लिए उसने विभाग से इन गड़बड़ियों को दूर करने का अनुरोध किया था। नागरिकता हासिल करने के बाद फिंगरप्रिंट की तुलना में यह पता चला कि जिस व्यक्ति को पहले निर्वासित करने का आदेश दिया गया था और जो व्यक्ति बाद में नागरिक बना, वे दोनों एक ही हैं। अमेरिका के डिस्टि्रक्ट जज इविंग वेलीन ने सजा सुनाने के लिए 13 अक्तूबर की तारीख तय की है। 

 

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