बेनज़ीर मर्डर : मुशर्रफ भगोड़ा घोषित, 2 पुलिस अफसरों को 17 साल की जेल

बेनज़ीर मर्डर : मुशर्रफ भगोड़ा घोषित, 2 पुलिस अफसरों को 17 साल की जेल

Bhaskar Hindi
Update: 2017-08-31 11:59 GMT
बेनज़ीर मर्डर : मुशर्रफ भगोड़ा घोषित, 2 पुलिस अफसरों को 17 साल की जेल

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को स्पेशल एंटी टेररिस्म कोर्ट ने भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। बेनजीर भुट्टो मर्डर मामले में मुशर्रफ के खिलाफ यह फैसला आया है। उनके साथ दो सीनियर पुलिस ऑफिसर को भी सजा सुनाई गई है। 

जज असगर खान ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने पूर्व रावलपिंडी सीपीओ सऊद अजीज और पूर्व रावल एसपी खुर्रम शहजाद को 17-17 साल जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों को 5-5 लाख का दंड भी लगाया गया। दोनों ही अपराधी अब तक जमानत पर बाहर थे। इस मामले में 5 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की 10 साल पहले हत्या कर दी गई थी। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग में एक रैली के दौरान उनके काफिले पर बम से हमला किया गया था। हमलावरों ने इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग भी की थी। हमले में उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वे दो बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी थीं। भुट्टो की हत्या के तुरंत बाद मामला दर्ज कर लिया गया था। इस केस की सुनवाई के दौरान कई मोड़ आए। आखिरकार बुधवार को इस पर फैसला आ गया।

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