पुणे में 10 नए मामले आए सामने, उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की धारा 144 

ओमिक्रॉन पुणे में 10 नए मामले आए सामने, उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की धारा 144 

Manuj Bhardwaj
Update: 2021-12-07 16:53 GMT
पुणे में 10 नए मामले आए सामने, उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की धारा 144 
हाईलाइट
  • 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे सार्वजनिक स्थल
  • भारत सरकार ने ब्रिटेन समेत यूरोपीय तथा अन्य 12 देशों को “खतरे वाले” देशों की सूची में डाला
  • विदेश से आने वाले हर शख्स के सैंपल को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में ओमिक्रॉन के मामलों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। भारत सरकार भी इसको लेकर अब ढिलाई के मूड में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ब्रिटेन समेत यूरोपीय देशों तथा दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्स्वाना, चीन, घाना, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, हांगकांग, सिंगापुर, तंजानिया और इजराइल को “खतरे वाले” देशों की सूची में रखा गया है।

विदेश से आने वाले हर शख्स के सैंपल को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन मंगलवार शाम को महाराष्ट्र के पुणे शहर से एक बड़ी खबर सामने आई जहां ओमिक्रॉन के दस नए मामलों की पुष्टि की गई है। पुणे के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी कि हवाई अड्डे पर लगभग 30 हजार यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया। इनमें से दस लोगों में ओमिक्रॉन की रिपोर्ट पाजिटिव आई है।

उधर, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,822 मामले सामने आए हैं जो कि 558 दिनों में सबसे कम है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 

नए वैरिएंट के मद्देनजर यू.पी सरकार ने लागू की धारा 144 

कोविड और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से भी लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं, बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। 

जेसीपी लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया के आदेश के मुताबिक,  कोरोना की सभी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 

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