Article 370: SC का फैसला- बड़ी बेंच के पास नहीं भेजी जाएंगी याचिकाएं

Article 370: SC का फैसला- बड़ी बेंच के पास नहीं भेजी जाएंगी याचिकाएं

Bhaskar Hindi
Update: 2020-03-02 04:23 GMT
Article 370: SC का फैसला- बड़ी बेंच के पास नहीं भेजी जाएंगी याचिकाएं
हाईलाइट
  • SC का फैसला- पांच जजों की बेंच ही करेगी इस मामले की सुनवाई
  • आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को बड़ी बेंच के पास भेजने से SC का इनकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज (2 मार्च) अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को बड़ी पीठ (सात सदस्यीय पीठ) के पास भेजने से इनकार कर दिया है। पांच जजों की बेंच ही अब इस मामले की सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले पर 23 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में केंद्र के अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ करीब दो दर्जन याचिकाएं दाखिल की गई थी और मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने की मांग की गई थी। जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 23 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र ने याचिकाओं का विरोध किया है।

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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया था, साथ ही विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया था। केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तब्दील कर दिया था। आर्टिकल 370 हटाए जाने की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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