अहमदाबाद कोर्ट ने 2008 में हुए बम ब्लास्ट मामले में सुनाया फैसला, 38 को फांसी, 11 को सुनाई उम्रकैद की सजा

गुजरात अहमदाबाद कोर्ट ने 2008 में हुए बम ब्लास्ट मामले में सुनाया फैसला, 38 को फांसी, 11 को सुनाई उम्रकैद की सजा

ANAND VANI
Update: 2022-02-18 06:46 GMT
अहमदाबाद कोर्ट ने 2008 में हुए बम ब्लास्ट मामले में सुनाया फैसला, 38 को फांसी, 11 को सुनाई उम्रकैद की सजा
हाईलाइट
  • 8 लोगों को बरी कर दिया

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में साल 2008 में सीरियल बम ब्लास्ट मामले में दोषी करार दिए गए 48 लोगों में से 38 लोगों को आज अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। इन सभी 38 दोषियों को  आईपीसी एक्ट 302, यूएपीए के तहत फांसी की सजा दी गई है। 11 दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।

आदालत ने इससे पहले 8 फरवरी को सभी को दोषी माना गया था। अदालत ने अपने करीब सात हजार के पन्नों के  फैसले में ये सजा सुनाई है।  13 साल तक चली इस सुनवाई में 28 लोगों को बरी कर दिया जबकि 49 लोगों को दोषी पाया गया। विचाराधीन 78 आरोपियों में से एक सरकारी गवाह बन गया था। पुलिस जांच रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी आरोपी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े थे। आरोपियों ने 2002 में हुए गोधरा दंगे का प्रतिशोध लेने की लिए बम ब्लास्ट किए। 

आपको बता दें अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को लगातार कई बम ब्लास्ट हुए जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। इन ब्लास्ट में एक घंटे से कम समय में ही 56 लोगों की मौत और दो सौ से अधिक लोग घायल हो गए थे। 

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