अयोध्या मामले में 10 दिनों के अंदर होगी नए ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति

अयोध्या मामले में 10 दिनों के अंदर होगी नए ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति

Bhaskar Hindi
Update: 2017-09-11 14:18 GMT
अयोध्या मामले में 10 दिनों के अंदर होगी नए ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अयोध्या के राम जन्मभूमि मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को नए ऑब्जर्वर नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 10 दिनों के अन्दर नए ऑब्जर्वरों की नियुक्ति हो जानी चाहिए। गौरतलब है कि वर्तमान ऑब्जर्वर अपने रिटायरमेंट की वजह से आगे की सेवा नहीं दे पाएंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को नए ऑब्जर्वर के लिए 6 जिला जजों की लिस्ट मिली थी, जिसे कोर्ट ने वापस भेज दी है। इसमें से हाईकोर्ट को दो ऑब्जर्वर चुनने हैं।

गौरतलब है कि 6 दिसम्बर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर 2010 में इस विवाद पर फैसला सुनाया था। फैसले में कहा गया था कि विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा, एक हिस्सा राम मंदिर के लिए, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया था। तीनों ही पक्षों ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस मामले की लगातार सुनवाई 5 दिसंबर 2017 से शुरू हो रही है।
 

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