मरकज मामले में 46 विदेशी नागरिकों के खिलाफ मुकदमा 10 अगस्त से शुरू होगा

मरकज मामले में 46 विदेशी नागरिकों के खिलाफ मुकदमा 10 अगस्त से शुरू होगा

IANS News
Update: 2020-07-24 11:00 GMT
मरकज मामले में 46 विदेशी नागरिकों के खिलाफ मुकदमा 10 अगस्त से शुरू होगा
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नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत 10 अगस्त से तबलीगी जमात मरकज मामले में 46 विदेशी नागरिकों के खिलाफ मुकदमा चलाएगी।

अदालत द्वारा मामले से जुड़े सभी विदेशी नागरिकों की प्ली बारगेनिंग प्रक्रिया को पूरा किए जाने के बाद यह कदम उठाया जा रहा है।

विदेशी नागरिकों के पैरोकार वकीलों आशिमा मंडला, फहीम खान और अहमद खान ने कहा कि 46 आरोपियों ने मामले में मुकदमे का दावा किया है।

इससे पहले, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्चना बेनीवाल ने 40 इंडोनेशियाई, 12 किर्गिस्तान की महिलाओं, और एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को प्ली बारगेनिंग प्रक्रिया के तहत 5,000 रुपये का जुमार्ना भरने के बाद रिहाई की अनुमति दी।

अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के बीच प्ली बारगेन एक प्री-ट्रायल करार होता है, जहां अभियुक्त पक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ रियायतों के बदले में दोषी होना स्वीकार कर लेता है।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मामले के संबंध में 900 से अधिक विदेशी नागरिकों को नामजद किया है। तब्लीगी जमात प्रमुख मौलाना साद कांधलवी और अन्य के खिलाफ 31 मार्च को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेशों के उल्लंघन के भी आरोप लगाए गए हैं।

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